बालिग लड़के -लड़की रह सकते है"अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ -इलाहाबाद हाईकोर्ट


उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है।संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार देता है, किन्तु महज शादी के लिए धर्म बदला जा रहा है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म बदले दो धर्मो को मानने वाले शादी कर वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं। यह कानून सभी धर्म पर लागू है, इसके बावजूद लोग शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं,जो सही नहीं है। कोर्ट ने विपरीत धर्मों के याचियों को अपनी मर्जी से कहीं भी किसी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र कर दिया है।  यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने सहारनपुर की पूजा उर्फ ज़ोया और शाहवेज की याचिका पर दिया है।


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