गेहॅू बीज प्रजाति बोनीटो बी डब्लू-6 को अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद के समस्त थोक एवं फुटकर बीज विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि मैमर्स कालिंन्दी सीड्स कार्पोरेशन जटहा रोड़, पड़रौना उ0प्र0 के गेहॅू बीज प्रजाति बोनाटो बी डब्लू-6 को जमाव कम के कारण अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र)/बीज अनुज्ञापन प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश कृषि भवन द्वारा मैमर्स कालिंन्दी सीड्स कारपोरेशन जटहा रोड़, पडरौना उ0प्र के बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं नियंत्रण आदेश 1983 के प्राविधानों के उल्लधन का दोषी मानते हुये सम्बन्धिम फर्म की गेहॅू बीज प्रजाति बोनीटो बी डब्लू-6 को अग्रिम आदेशों तक विक्रय हेतु प्रतिबन्धित किया गया है।
उन्होंने जनपद के समस्त थोक एवं फुटकर बीज विक्रेताओं को सचेत करते हुये निर्देशित किया जाता है, कि आप मैमर्स कालिंन्दी सीड्स कार्पोरेशन जटहा रोड़, पडरौना उ0प्र0 के गेहॅू बीज प्रजाति बोनीटो बी डब्लू-6 से थोक अथवा फुटकर किसी भी प्रकार का बीज क्रय/व्यवसाय न किया जाये। यदि जनपद का कोई थोक/फुटकर बीज विक्रेता मैमर्स कालिंन्दी सीड्स कारपोरेशन जटहा रोड़, पडरौना उ0प्र0 से बीज का व्यवसाय करता पाया गया तो उसके विरूद्ध बीज अधिनियत 1966, बीज नियम 1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के अन्तर्गत विधिक कठोर कार्यवाही की जायेगी।