31 जनवरीके बाद यदि गाड़ी में बंफर तो होगा 5 हजार का जुर्माना

 


परिवहन विभाग ने प्रदेश भर के वाहन मालिकों (खासकर कार मालिकों) को अल्टीमेटम दिया है कि वे 31 जनवरी तक क्रैश गार्ड (बंफर) या बुल बार को हटा लें। इसके बाद अगर वाहन में बंफर लगा मिला तो 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। एक फरवरी से अभियान चलाकर इसकी जांच की जाएगी। इस संबंध में शनिवार को परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने आदेश जारी किया है। प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को भेजे आदेश में उन्होंने कहा है कि एक फरवरी से जिस वाहन में क्रैश गार्ड या बुल बार लगा पाया जाए तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत कार्रवाई करके 5 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाए। 

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