14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के तहत 6194.09 करोड़ रुपये जारी
इस महीने जारी किए गए अनुदान का राज्यों के आधार पर विवरण और 2020-21 में राज्यों को जारी किए गए पोस्ट डिवैल्युएशन रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान का विस्तृत विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
संविधान के अनुच्छेद- 275 के तहत राज्यों को पोस्ट डिवैल्युएशन रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान प्रदान किया जाता है। इस अनुदान को मासिक किस्तों में जारी किया जाता है। 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को मासिक आधार पर राजस्व घाटे की भरपाई के लिए जरूरी अनुदान दिया जाता है। आयोग ने राजस्व घाटे की भरपाई के लिए 14 राज्यों को अनुदान की सिफारिश की है।
अनुदान और उसके तहत दी जाने वाली राशि को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान डिवैल्युएशन के आंकलन के आधार पर किया गया गया है। इसके तहत आयोग ने राज्य की आय और उसके द्वारा किए खर्च के बाद हुई कमी के आधार पर पात्रता और राशि तय की है।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 में 14 राज्यों के लिए कुल 74,340 करोड़ रुपये के पोस्ट डिवैल्युएशन रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान की सिफारिश की थी। इन 14 राज्यों को आयोग द्वारा अनुशंसित राशि का 100 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है।
जिन राज्यों को 15 वें वित्त आयोग द्वारा पोस्ट डिवैल्युएशन रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान की सिफारिश की गई है, वे हैं- आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
राज्यों के जारी पोस्ट डिवैल्युएशन रेवेन्यू अनुदान
(राशि करोड़ रुपये में)
क्रम.संख्या |
राज्य का नाम |
10 मार्च 2021 को
जारी की गई राशि (12 वीं किस्त) |
वित्त वर्ष 2020-21
में जारी कुल राशि |
1 |
आंध्र प्रदेश |
491.34 |
5896.92 |
2 |
असम |
631.48 |
7578.90 |
3 |
हिमाचल प्रदेश |
952.43 |
11430.85 |
4 |
केरल |
1276.72 |
15322.80 |
5 |
मणिपुर |
235.30 |
2823.97 |
6 |
मेघालय |
40.91 |
490.99 |
7 |
मिजोरम |
118.48 |
1421.98 |
8 |
नागालैंड |
326.36 |
3916.94 |
9 |
पंजाब |
638.15 |
7658.90 |
10 |
सिक्किम |
37.33 |
448.00 |
11 |
तमिलनाडु |
335.36 |
4024.94 |
12 |
त्रिपुरा |
269.62 |
3235.95 |
13 |
उत्तराखंड |
422.93 |
5075.93 |
14 |
पश्चिम बंगाल |
417.68 |
5012.93 |
|
कुल |
6194.09 |
74340.00 |