पत्रकारोंके हित में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्रकार को सरकार की आलोचना का पूरा अधिकार है.य कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने
विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह (Sedition) की FIR रद्दी की टोकरी में डाल दिया.
अदालत ने कहा पत्रकार को सरकार की आलोचना का अधिकार. इसकी हिफाजत होना चाहिए.
सरकार की आलोचना पर राजद्रोह का मुकदमा सही नहीं.
एक नेता ने दर्ज कराया था विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा.
FIR से सरकार चलाने वालों के लिए ये तमाचा