उद्यान विभाग देगा प्याज की खेती पर 12000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान

 
उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रदेश में उच्च कोटि के प्याज की खेती को बढ़ावा देने हेतु खरीफ एवं रबी फसलों में उच्च कोटि के प्याज बीज के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2021-22 में किसानों के हित में निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।

इस सम्बन्ध में उद्यान विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एम0वी0एस0 रामीरेड्डी द्वारा निदेशक उद्यान को निर्देशित किया गया है कि खरीफ एवं रबी मौसम में प्याज बीज की उपयुक्त प्रजाति एग्रीफाउण्ट डार्क रेड, भीमा सुपर, एल0 883 एवं एग्रीफाउण्ट लाइट रेड प्रजातियों हेतु राजकीय संस्थाओं द्वारा सूचित उनकी दरों पर अधिकतम 4.0 हेक्टे0 धनराशि 12000 प्रति हे0 की दर से अनुमन्य अनुदान की सीमा तक प्याज बीज क्रय कर चयनित लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। शेष बीज की व्यवस्था चयनित संस्थाओं से कृषक द्वारा स्वयं अपने स्रोत से की जायेगी। प्याज बीज की गुणवत्ता की सुनिश्चितता के लिए सीधे जनपदीय उद्यान अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ (नैफेड) एवं नेशनल सीड कारर्पोरेशन से उनकी दरों पर क्रय चयनित लाभार्थी कृषकों को अनुमन्य अनुदान की सीमा धनराशि 12000 रूपये प्रति हेक्टे0 तक उपलब्ध कराया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि कृषकों के चयन में पारदर्शिता एवं समतुल्यता बनी रहे, इस दृष्टि से योजनान्तर्गत में अनुदानित धनराशि कृषकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु जनपद स्तर पर एक कमेटी गठित की गयी है। इस कमेटी में जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी (सी0डी0ओ) अध्यक्ष होंगे मण्डल के उपनिदेशक, उद्यान सदस्य तथा जिला उद्यान अधिकारी, सदस्य सचिव होगें। जिलास्तरीय गठित कमेटी की देख-रेख में योजना सम्बन्धी कार्य को सम्पादित किया जायेगा।

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