अनुदान पर बोरिंग के लिए किसान अवर/सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई से मिलें

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मध्यम गहरी बोरिंग योजना के तहत किसानों को बोरिंग की लागत का 50 प्रतिशत अथवा 75 हजार रूपये जो भी कम हो को अनुदान के रूप में देने की व्यवस्था हेै। इस योजना के लिए सभी जाति/श्रेणी के किसान पात्र हैं। योजना में किसानों के लिए यह बोरिंग 31 से 60 मीटर गहराई तक की जाती है। 
अधिशाषी अभियन्ता लघु सिंचाई खण्ड लखनऊ डाॅ0 सुभाष चन्द्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अन्तर्गत बोरिंग के विद्युतीकरण हेतु विद्युत विभाग को अधिकतम 68 हजार रूपये प्रति नलकूप का अतिरिक्त अनुदान अनुमन्य है। भूमिगत पाइप लाइन/पक्की नाली के निर्माण/एचडीपीई पाइप हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रूपये जो भी कम हो, अनुदान की अलग से सुविधा अनुमन्य है।



डाॅ0 सुभाष चन्द्र ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मध्यम गहरी बोरिंग की    अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत की धनराशि व बोरिंग कराये जाने के लिए स्थल का जियोफिज़िकल सर्वे कराने हेतु 15 सौ रूपये जमा करा कर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के लिए बैंक से ऋण की सुविधा  भी उपलब्ध है।



लखनऊ जनपद के जो किसान राज्य सरकार द्वारा संचालित मध्यम गहरी बोरिंग योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपने विकास खण्ड कार्यालय के जूनियर इंजीनियर लघु सिंचाई से सम्पर्क अथवा जनपद स्तर पर विकास भवन कार्यालय लखनऊ के सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई से मिल सकते हैं। कृषक अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नम्बर-  9453017348 अथवा 9140346581 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।


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