गेहूँ की बिक्री हेतु किसानों को पोर्टल पर  पंजीकरण अतिशीघ्र अवश्य कराएं


रबी विपणन वर्ष 2020-21 में गेंहू क्रय केन्द्रों पर गेंहू  कि बिक्री हेतु किसानों   को खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल ूूूण्बिेण्नचण्हवअण्पद पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया हैै। कृषकों द्वारा स्वंय, जनसूचना केन्द्र के माध्यम से अथवा साइबर कैफे के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकेगा। कृषक पंजीकरण का प्रचार- प्रसार मण्डी परिषद के माध्यम से व्यापक रूप से कराया जायेगा।

उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि कोई कृषक बगैर पूर्व पंजीकरण कराये केन्द्र पर गेंहूंँ विक्रय करने के लिए आता है, तो उसका पंजीकरण केन्द्र पर ही कर लिया जायेगा। लेकिन कृषक द्वारा पंजीकरण में प्रस्तुत बैंक खाते का पी0एफ एम0एस0 पोर्टल पर सत्यापन होनेे के बाद ही उसका गेंहू  क्रय किया जायेगा। 100 कुंतल से अधिक की दशा में राजस्व विभाग के माध्यम से सत्यापन कराते हुए गेंहूंँ की खरीद की जायेगी।

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