गन्ना तौल की अनियमतिता में तौल लिपिक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज !

        प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि बजाज समूह की चीनी मिल-पलियाकलां द्वारा संचालित गन्ना क्रयकेन्द्र-तिकोना पर अनियमित गन्ना तौल के सम्बन्ध में कृषकों की शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रकरण की जाॅच कराने के निर्देश दिये गये। तत्क्रम में जिला गन्ना अधिकारी लखीमपुर द्वारा क्रयकेन्द्र का निरीक्षण करने हेतु चीनी मिल पलिया से सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक व विशेष सचिव गन्ना समिति को क्रयकेन्द्र का औचक निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया।

       उक्त दोनो अधिकारियों द्वारा गन्ना क्रयकेन्द्र-तिकोना का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण जाॅच रिपोर्ट में किसानों के साथ गन्ना खरीद में अनियमितता पाई गई तथा क्रय केन्द्र तौल लिपिक को अनुपस्थित रहकर कांटा जांच में सहयोग न करने का दोषी पाया गया। जिसके क्रम में जाॅच रिपोर्ट के आधार पर विशेष सचिव गन्ना समिति-पलियाकलां की ओर पुलिस थाना-पलिया जनपद-खीरी में चीनी मिल तौल के लिपिक श्री इदायत अहमद पुत्र वशीर, के विरूद्ध भारतीय दंड संहित की धारा 420, 418 तथा उ.प्र. गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 की धारा 22 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

        आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. द्वारा प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि गन्ना तौल सम्बन्धी कार्य पर पूर्ण सतर्कता एवं निगरानी रखी जाये तथा अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित दोषी तौल लिपिकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

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