किसानों को अपनी उपज मण्डी में लाने की बाध्यता नहीं   !


 

केन्द्र सरकार द्वारा (म.छ।ड) प्रणाली में कुछ नवीन सुविधायें सम्मिलित की गयी है जिसके माध्यम से कृषि उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0) स्वयं भी अपनी उपज को सीधे बाजार में बिक्री कर सकते हैं। सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इन नई सुविधाओं का उल्लेख करते हुए इसका अधिक से अधिक उपयोग करने की अपेक्षा की गयी है। 

यह जानकारी देते हुये प्रमुख सचिव, कृषि डाॅ0 देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि अब कृषक उत्पादक संगठन अपने सदस्य कृषकों के कृषि एवं उद्यानीकरण या अन्य कृषि आधारित उपज का संग्रहीकरण करते हुए राष्ट्रीय कृषि बाजार (म.छ।ड) द्वारा सीधे इलेक्ट्राॅनिक विपणन कर सकते है। ऐसा करते समय उन्हें अपनी उपज को मण्डी में लाने की बाध्यता नहीं रहेगी व निर्धारित मण्डी शुल्क को वह प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान कर सकते है।

प्रमुख सचिव कृषि ने बताया कि विभाग द्वारा प्रोत्साहित किये गये ऐसे कृषि संगठनों को इस सुविधा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इससे वे अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय कृषि बाजार (म.छ।ड) की सुविधा का सीधे उपयोग कर सकेंगे। मण्डी परिषद के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे उनकी पूर्ण सहायता सुनिश्चित करेंगे।

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