लखीमपुर खीरी,गन्ना क्रयकेन्द,अम्बूपुर के गन्ना प्रबन्धक ,सहायक गन्ना प्रबन्धक कांटा फिटर एवं सहायक फिटर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज


* चीनी मिल-गुलरिया के संचालित गन्ना क्रयकेन्द्र अम्बूपुर से सम्ब न्धित गन्ना कृषकों की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गई।
* चीनी मिल प्रबन्धन की जानकारी में घटतौली की नीयत से कांटे से छेड़छाड़ कर घटतौली का प्रयास।
* गन्ना तौल प्रदर्शित करने वाली इलेक्ट्रानिक डिजिटाइजर मशीर को खोलकर छेड़छाड़ करते हुए रंगे हाथ पकडे गए काँटा फिटर ।
* घटतौली के प्रकरणों पर गन्ना आयुक्त सख्त, राजकीय आदेशों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
   

प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि बलरामपुर ग्रुप की चीनी मिल गुलरिया द्वारा, संचालित गन्ना क्रयकेन्द,अम्बूपुर से सम्बन्धित गन्ना कृषकों से दूरभाष पर प्राप्त शिकायत के दृष्टिगत निरीक्षण के आदेश दिए गए थेए निरीक्षण के समय यह तथ्य प्रकाश में आया की गन्ना क्रयकेन्द्र पर चीनी मिल गुलरिया के फिटर व सहायक फिटर द्वारा मिल प्रबन्धन की मिली भगत से घटतौली करने के उद्देश्य से बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए क्रयकेन्द्र पर लगी गन्ना तौलने की मशीन (डिजिटाइजर) से छेड़छाड़ की गई तथा तौल की मशीन रिसेट करते हुए रंगे हाथ पकडे गए। उक्त के दृष्टिगत विभाग द्वारा चीनी मिल प्रबंधन और सम्बंधित कार्मिको के विरुद्ध सुसंगत धाराओं मैं प्रथिमिकी दर्ज करा दी गई है।
इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए श्री भूसरेड्डी ने बताया की तौल लिपिक द्वारा कांटा खराब होने की किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गयी थी और न ही कांटा जांच रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि की गयी थी, फिटर और फिटर सहायक द्वारा यह भी बताया गया की उन्हें ऐसा करने के लिए चीनी मिल प्रबंधन द्वारा कहा गया । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि चीनी मिल प्रबन्धन की सहमति एवं जानकारी में घटतौली कराकर कृषकों को आर्थिक क्षति पहुंचाने की नियत से षडयंत्र से तहत कांटे से छेड़छाड़ करायी गयी।

श्री भूसरेड्डी द्वारा यह भी बताया की बगैर बाट-माप विभाग को अवगत कराये कांटे मे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अनुमन्य नही है और कांटे मंे किसी भी प्रकार का सुधार हेतु सील तोड़ने से पूर्व मिल प्रबन्धन द्वारा विधिक बांट माप-विज्ञान विभाग को सूचित करना आवश्यक होता है। उपरोक्त कृत्य के संदर्भ में सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति फरधान द्वारा चीनी मिल के श्री प्रवीण शर्मा गन्ना प्रबन्धक व श्री वी0के0 सिंह सहायक गन्ना प्रबन्धक एवं दोषी कर्मचारी श्री विजयपाल सिंह पुत्र श्री निहान सिंह कांटा फिटर एवं सहायक फिटर श्री रामकुमार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 264, 120बी व 511 के तहत प्रथिमिकी दर्ज कराई गई है।

इस सम्बन्ध में प्रदेश के गन्ना आयुक्त का स्पष्ट कहना है कि किसी भी चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन अधिनियम.1953 के प्रावधानों व तदविषयक निर्गत आदेशों के उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई भी चीनी मिल अनियमित कार्य करती है अथवा चीनी मिल द्वारा अपने कार्मिको के माध्यम से ऐसा कराया जाता है तो उसके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाएगी ।
गन्ना आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया की उक्त समस्त प्रक्रिया के दौरान क्रय केंद्र के निरीक्षण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ,क्रय केंद्र पर तैनात  कार्मिको के मध्य उचित दूरी रखी गई तथा कोविड-19 के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया।


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