लाक डाउन तीन में शादी विवाह की अनुमति

लखनऊ,लाॅकडाउन को लेकर यूपी सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसमें लोगों की सहूलियतों को देखते हुए कई छूट दी गई है। तो वहीं दोबारा इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, इसकी भी रणनीति बनाई गई। अब निजी कार्यालय भी खुलेंगे, लेकिन 33 प्रतिशत क्षमता के साथ ही, वहीं काॅलोनी व आवासीय परिसर में भी अब दुकानें खुल सकेंगी। जारी गाइडलाइन्स में अब शादी संबंधी आयोजन की अनुमति मिलेगी। इन सभी से जुड़े आदेश सभी डीएम, एसएसपी, डीआईजी, कमिश्नर, एडीजी आदि फील्ड के सभी अफसरों को भेज दिए गए हैं। वहीं पूर्व की तरह लाॅकडाउन-3 में भी घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है, केवल चिकित्सकीय आपात स्थिति में एयर एम्बुलेंस की अनुमति रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा जहां अनुमति होगी वहीं के लिए रेल का आवागमन जारी रहेगा। सिनेमा, माॅल, शाॅपिंग सेंटर, जिम, खेल परिसर, तरणताल, मनोरंजक पार्क, असेम्बली हाॅल सभी बंद रहेंगे। सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य किसी भी सामूहिक गतिविधि के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। समस्त धार्मिक स्थल व धार्मिक जुलूस आदि पर निषेध रहेगा। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी यह देखेंगे कि धारा 144 के अंतर्गत दिए गए आदेशों का अनुपालन कराया जाए।
शादी विवाह एवं मृत्यु भोज अंतिम संस्कार आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे मगर इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी और २० से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं होगी तथा शोशल डिस्टेन्स का अनुपालन अनिवार्य होगा।


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