सस्ती जमीन लेकर उसमें कमर्शियल गतिविधियां के लिए लेनी होगी एलडीए व आवास विकास से एनओसी


लखनऊ,  सस्ती जमीन लेकर उसमें कमर्शियल गतिविधियां करने की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एलडीए व आवास विकास से एनओसी लेनी होगी। क्योंकि बिजली महकमे ने अपने सभी खंडों में सख्ती कर दी है कि कनेक्शन परिसर देखकर दिए जाए। किसी भी कीमत पर कमर्शियल कनेक्शन आवासीय परिसर में न दिया जाए। अगर ऐसा जांच में पाया जाता है, तो स्थानीय अवर अभियंता इसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे। इस नई सख्ती से फिलहाल 26 खंडों में कमर्शियल कनेक्शन लेने वालों की वेटिंग बढ़ गई है। वहीं एलडीए और आवास विकास ऐसे उपभोक्ताओं को एनओसी जारी नहीं कर रहा है, जो आवासीय परिसर में कमर्शियल बिजली कनेक्शन लेने की मांग कर रहे हैं।
एलडीए ने लेसा को पत्र भेजकर आग्रह किया गया था कि बिजली कनेक्शन आवासीय परिसर में न दिया जाए। ऐसा होने से आवासीय कालोनियों में कमर्शियल गतिविधियां बढ़ती जा रही है। इसे बिजली महकमे ने सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। इसके कारण हर बिजली घर में उपभोक्ता व अभियंता के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। उपभोक्ता का तर्क है कि यह नियम गलत है और अगर ऐसा है तो जो लाखों कनेक्शन आवासीय परिसर में कमर्शियल दिए जा चुके हैं, उस पर निर्णय क्यों कुछ नहीं होता, इसका जवाब बिजली विभाग नहीं दे पा रहा है।


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