वरिष्ठता के आधार पर सिंचाई विभाग में ऑनलाइन होंगे स्थान्तरण

 उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने मेरिट बेस्ड ऑनलाइन स्थानान्तरण हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा मेरिट निर्धारण के प्रस्ताव के लिए प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय का गठन किया गया है।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार गठित समिति में अध्यक्ष के अलावा प्रमख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), प्रमुख अभियन्ता (यान्त्रिक), मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-1/3), मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-2), मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-4/6), मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-7/8), वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक), सदस्य/सचिव तथा अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटर केन्द्र) सदस्य के रूप में नामित किये गये है।
परफार्मेंस तथा विकल्प पर आधारित स्थानातंरण हेतु कार्मिक की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों, दण्ड आदेश, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के विभिन्न कार्य क्षेत्रों एवं स्थानों पर कार्मिकों द्वारा किये गये कार्याें के अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए समूह ‘क‘ एवं ‘ख‘ के संवर्ग के अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु परफार्मेंस इंडिकेटर निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रस्तावित की गयी है। इसके साथ ही परफार्मेंस इंडिकेटर हेतु कुल 100 अंक संज्ञान में लिये जायेंगे।
इसके तहत विगत चार वर्षों की गोपनीय आख्याओं के आधार पर मूल्यांकन के लिए 40 अंक, कार्य की प्रकृति के अनुभव के आधार पर 20 अंक, प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के अनुभव के आधार पर 10 अंक, शैक्षिक योग्यता एवं विभागीय परीक्षा (कैनाल लाॅ) के आधार पर 10 अंक, कार्मिक की ख्याति एवं 360 डिग्री मूल्यांकन के आधार पर 20 अंक दिये जायेंगे। इस प्रकार कुल अंक 100 होंगे। विगत 04 वर्षों के लघु/दीर्घ दण्ड के आधार पर 20 अंक की कटौती की जायेगी।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में विभिन्न खण्डों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किये जाते है। इसलिए विभिन्न कार्यालयों में कार्य के आधार पर मूल्यांकन प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए कार्यालयों को सम्मिलित करते हुए दो श्रेणियां बनायी गयी है। प्रत्येक श्रेणी अ तथा ब में अलग-अलग पूरे सेवाकाल में ‘क‘ संवर्ग अधिकारियों के लिये न्यूनतम 05 वर्ष तथा ‘ख‘ संवर्ग के अधिकारियों के लिये न्यूनतम 03 वर्ष कार्यरत होने की स्थिति में मूल्यांकन किया जायेगा। इस प्रकार श्रेणी अ तथा ब हेतु सम्पूर्ण अंक 25, श्रेणी अ हेतु 20 अंक तथा केवल श्रेणी ब हेतु 15 अंक दिये जायेंगे। 

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