प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को समर्थन देने के लिए रिमोट सेंसिंग की इजाजत



नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशालय ने भारत सरकार के कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय को सुदूर से संचालित विमान प्रणाली (आरपीएएस) के उपयोग की सशर्त छूट दी है। इस अनुमति के तहत कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय ड्रोन का उपयोग देश के 100 जिलों के कृषि क्षेत्रों में रिमोट सेंसिंग डाटा एकत्रित करने के लिए करेगा। यह डाटा ग्राम पंचायत स्‍तर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत उपज अनुमान के लिए एकत्रित किया जाएगा।

यह सशर्त छूट पत्र जारी होने की तिथि से या डिजिटल स्काइप प्लेटफॉर्म के पूर्ण संचालन तक, जो भी पहले हो वैध है, लेकिन यह छूट सभी शर्तों और सीमाओं की कठोरता से पालन करने पर ही वैध होगी। किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में छूट अवैध हो जाएगी और उपरोक्‍त सीएआर के पैरा 18 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय के लिए दूर से संचालित विमान प्रणालियों (आरपीएएस) के उपयोग की शर्ते और सीमाएं:

  1. पैराग्राफ 5.3, 6, 7, 8.4,.9, 11.1 [सी, डी), 11.2 [ए,डी], 12.4, 12.5, 12.18,12.19 तथा तीन सीएआर सेक्शन 3 के 15.3 सीरीज X, पार्ट-I, नागर विमानन मंत्रालय के नियम 15ए के विमान 1937 के अधीन कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय को छूट दी गई है।
  2. कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय (ए) स्थानीय प्रशासन (बी) रक्षा मंत्रालय (सी) गृह मंत्रालय (डी) भारतीय वायुसेना से एयर डिफेंस मंजूरी (ई) दूर से संचालित विमान प्रणाली (आरपीएएस) के संचालन से पहले भारत के हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) (जैसा लागू हो) से मंजूरी लेगा।
  3. कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय स्‍वीकृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) संदर्भ संख्‍या 9119 (पीएमएफबीवाई) आईएसओपी 01 रिविजन नंबर 0 डब्‍ल्‍यूआरएमएस, एसओपी रेफरेंस नंबर 9119 (पीएमएफबीवाई) एसओपी/01 रिविजन नंबर 0 एग्रोटेक तथा एसओपी रेफरेंस नंबर 9119 (पीएमएफबीवाई) एसओपी/01 रिविजन नंबर 0 एमनेक्‍स में निर्दिष्‍ट आरपीएएस मॉडलों का ही संचालन करेगा। संचालन उपरोक्‍त एसओपी के अनुसार होगा। आरपीएएस को स्‍वेच्‍छा से भारत सरकार को जारी किए गए वैध ड्रोन स्‍वीकृति संख्‍या (डीएएन) घोषित करना होगा। बेड़ों का विस्‍तृत विवरण कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय द्वारा रखा जाएगा। स्‍वीकृत एसओपी में कोई परिवर्तन/संशो‍धन को एसओपी में शामिल किया जाएगा और मंजूरी के लिए डीजीसीए को प्रस्‍तुत किया जाएगा। इन परिवर्तनों में प्रक्रियाओं में बदलाव या मॉडल में बदलाव आदि शामिल हैं। 
  4. कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि स्वीकृत एसओपी के अनुसार एक अनुभवी प्रशिक्षित कर्मी आरपीएएस का संचालन करेगा। कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि दूर से विमान संचालित करने वाले कर्मी स्वीकृत एफटीओ/आरपीटीओ के माध्यम से प्रशिक्षित हैं।
  5. कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय आरपीएएस को कामकाजी स्थिति में सुनिश्चित करेगा और स्वीकृत एसओपी के अनुसार देखभाल करेगा और किसी आकस्मिक गड़बड़ी तथा उपकरणों में खराबी से उत्पन्न समस्या के लिए जिम्मेदार होगा।
  6. कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय प्रत्येक आरपीए उड़ान का रिकॉर्ड रखेगा और मांगने पर ऐसे रिकॉर्ड डीजीसीए को उपलब्ध कराएगा।
  7. कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय विमान से फोटोग्राफी के लिए नियमन और सूचना महानिदेशालय, डीजीसीए या रक्षा मंत्रालय (जो लागू हो) से आवश्यक अनुमति लेगी। आरपीएएस के माध्यम से लिए गए फोटो और वीडियो का उपयोग केवल कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय द्वारा ही किया जाएगा। कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय आरपीएएस तथा आरपीएएस के माध्यम से एकत्रित डेटा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।
  8. कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय डिजिटल स्काइ प्लेटफॉर्म चालू होते ही यह सुनिश्चित करेगा कि आरपीएएस एनपीएनटी अनुपालन (क्यूसीआई प्रमाणित) के अनुसार बने हैं कि नहीं।
  9. कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक आरपीएएस में अग्निरोधी पहचान प्लेट पर ओएएन, डीएएन तथा आरपीएएस के मॉडल नम्बर अंकित होने चाहिएं।
  10. आरपीएएस का संचालन दिन के लिए (सूर्योदय से सूर्यास्त) तक होगा। यह संचालन अनियंत्रित वायुक्षेत्र में विजुअल लाइन ऑफ साइट (वीएलओएस) के अंदर होगी और एजीआई से ऊंचाई 200 फीट (एजीएल) अधिकतम होगी।
  11. आरपीएएस सीएआर के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों में संचालित नहीं होगा। हवाई अड्डे के आसपास आवश्यक संचालन के लिए पहले से समय और संचालन क्षेत्र के बारे में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) या संबंधित हवाई अड्डा/एयरफील्ड ऑपरेटर से स्वीकृति लेनी होगी।
  12. कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि आरपीएएस के उड़ान के दौरान कोई चीज नीचे नहीं गिराई जाएगी। कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी परिस्थित में आरपीए घातक सामग्री या भारी वजन की चीज नहीं ले जाएगी।
  13. कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि आरपीएएस संचालन के दौरान संचालन क्षेत्र (ग्राउंड स्टेशन सहित) किसी भी असंबंधित व्यक्ति की अनुमति नहीं होगी और सुनिश्चित करेगा कि एसओपी/आरपीएएस उड़ान मैनुअल में दी गई सुरक्षा शर्तों का पालन किया जाएगा।
  14. कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय लोगों, संपत्ति, ऑपरेटर आदि की सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करेगा।
  15. कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि किसी व्यक्ति या संपत्ति को खतरा पहुंचाने के लिए उड़ान नहीं भरेगा। उपकरण से शारीरिक संपर्क के कारण किसी व्यक्ति के घायल होने की स्थिति में कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय मेडिको-लीगल मामलों के लिए जिम्मेदार होगा। कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय बीमा पॉलिसी वैधता सुनिश्चित करेगी ताकि तीसरे पक्ष को दुर्घटना से नुकसान की स्थिति में सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सके।
  16. कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय सीएआर सेक्शन तीन के पैरा 13.1, सीरीज-X पार्ट-1 में दिए गए नो फ्लाई जोन में मंत्रालय/अधिकारियों की स्वीकृति के बिना आरपीएएस का संचालन नहीं करेगा।
  17. इन संचालनों के कारण किसी कानूनी मामले या अन्य मामले में कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय डीजीसीए को सुरक्षित रखेगा।
  18. यह पत्र दूर से संचालित विमान प्रणाली के बारे में सरकारी एजेंसियों तथा दूसरे कानूनों से लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।
  19. संचालन के किसी चरण में दुर्घटना के मामले में पूरे ब्यौरे के साथ डीजीसीए के वायु सुरक्षा महानिदेशालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

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