टोल प्लाजा पर मशीनें खराब तो नहीं देना होगा टोल

 नगद भुगतान के लिए नहीं बनाया जा सकेगा दबाव।

लखनऊ, अगर टोल प्लाजा पर फास्टैग की स्कैनिंग मशीन खराब होती तो लाइन में लगने वाले वाहन स्वामियों को कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने गाइड लाइन जारी की है। गाइडलाइन के तहत फास्टैग में पैसा होने के बाद भी इलेक्ट्रानिक उपकरण से अगर पैसा नहीं कटता है तो वाहन स्वामी से बिना फीस प्लाजा से गुजरने के लिए अनुमति दी जाएगी। बशर्ते उस दौरान किसी भी वाहन से आनलाइन ट्रांजेक्शन न हुआ हो। टोल प्लाजा पर वाहन चालक को शून्य की रसीद दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थितियां नहीं होती है, फिर भी एक फीसद गुंजाइश रहती है।

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