निर्धारित विनियमन शुल्क जमा करने के उपरांत ही संचालित होंगे ईंट-भट्ठे -डा० रोशन जैकब

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश,  ने समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि उनके जनपद में कार्यरत ईंट-भट्ठा संचालकों से निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पायों के आधार पर निर्धारित विनियमन शुल्क जमा कराए जाने के उपरांत ही ईंट-भट्ठें के संचालन की अनुमति प्रदान की जाए।


 जारी दिशा-निर्देशों में  बिना विनियमन शुल्क जमा कराये  ईंट-भट्ठों के संचालन से राजस्व की क्षति होगी।  प्रदेश में लगभग 16 हजार ईंट-भट्ठें हैं, जिनके विनियमन शुल्क जमा करने का ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया गया है। इससे शुल्क जमा करने में ईंट-भट्टा संचालकों को बहुत आसानी होगी और  व्यवस्था भी  सुदृढ़ होगी।

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