पारिवारिक पेंशन के नियम किये गये आसान
केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक पेंशन के नियमों को आसान बनाने का फैसला लिया है ।हाल ही में यह प्रावधान किया गया है कि अन्य औपचारिकताओं और प्रक्रियों का इंतजार किए बिना, परिवार के पात्र सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्रस्तुत करने पर अस्थायी पारिवारिक पेंशन को तत्काल स्वीकृत प्रदान की जाए। यह प्रावधान कोविड महामारी के दौरान हुई मृत्यु के लिए लागू होता है, चाहे मृत्यु कोविड के कारण हुई हो या गैर-कोविड कारण से।सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 80 (ए) के अनुसार, सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिवार के पात्र सदस्य को अनंतिम अस्थायी पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, जब पारिवारिक पेंशन का मामला वेतन एवं लेखा कार्यालय को भेजा दिया गया हो। हालांकि, वर्तमान में चल रही महामारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं कि पारिवारिक पेंशन का मामला वेतन एवं लेखा कार्यालय को अग्रेषित किए बिना ही परिवार के पात्र सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्राप्त होने पर अस्थायी पारिवारिक पेंशन को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए।