भवन पर होर्डिंग्स लगवाने से पहले लाइसेंस जरूरी
लखनऊ - राजधानी में भवन पर लगी होगी होल्डिंग तो भरना होगा शुल्क।भवन मालिकों को होर्डिंग लगवाने के लिए नगर निगम से बनवाना होगा लाइसेंस।प्रचार लाइसेंस फीस जमा किए बिना नहीं किया जा सकेगा विज्ञापन। लाइसेंस फीस नहीं जमा करने पर इसे गृह कर में जोड़ दिया जाएगा, 3 हजार भवन स्वामी आएंगे लाइसेंस के दायरे में। नगर निगम के नई प्रचार उपविधि प्रभावी होने के बाद लागू की जा रही व्यवस्था।