प्रदेश में हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 1110.00 लाख (रूपया ग्यारह करोड़ दस लाख मात्र) (39-औषधि तथा रसायन में रू0 1100.00 लाख तथा 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू0 10.00 लाख) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस सम्बंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है। नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे एवं किसी एक वित्तीय वर्ष की लम्बित धनराशि को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केन्द्रीयकृत पद्धति के आधार पर नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अन्य संस्थाओं को आवश्यकतानुसार सामग्री/औषधि एवं रसान का वितरण किया जायेगा।
स्टेट नोडल अधिकारी, हीमोफीलिया, एस0जी0पी0जी0आई0/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा लाभार्थियों की सूची यथासमय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।    

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