हत्यारे को उम्रकैद के साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड

सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए चार साल पूर्व झाड़फूंक के चक्कर में तीन महिलाओं द्वारा पत्थर से कूचकर फूलवन्ती देवी की गई  निर्मम हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी सुनीता देवी को उम्रकैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं आरोपी सुरसतिया देवी की मौत हो जाने की वजह से मुकदमा अवेट हो गया, जबकि सविता देवी को पूर्व में ही सजा सुनाई गई है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिकसोनभद्र के विंढमगंज थाने में 13 जुलाई 2017 को दी तहरीर में विंढमगंज थाना क्षेत्र के गुलरिया गांव निवासी जयराम चेरो ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी फूलवन्ती देवी झाड़फूंक का काम करती थी। जिसकी वजह से गांव की सुरसतिया देवी, सुनीता देवी और सविता देवी भूत प्रेत करने की शंका करती थी। सुरसतिया देवी के पति की सर्पदंश से मौत हो गई थी, जबकि सुनीता देवी और सविता देवी के बच्चे बीमार हो जा रहे थे। जिससे इसका जिम्मेदार फूलवन्ती देवी को मान रही थी। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया और सुनीता देवी 12 जुलाई 2017 को दोपहर बाद तीन बजे फूलवन्ती देवी को बहला फुसला कर बाजार लेकर जाने लगी तभी योजना के अनुसार सुरसतिया देवी और सविता देवी रास्ते में मिल गई। तीनों ने मिलकर पत्थर से कूचकर  फूलवन्ती देवी की निर्मम हत्या कर शव को पनडुब्बियां पुल के नीचे पानी मे डाल दिया। इसीबीच उसका दामाद मनोज आ गया और तीनों औरतों को पुल के नीचे से ऊपर आते हुए देखा तो वे तीनों सहम गई थी। इसकी जानकारी मिलने पर जब चार बजे पुल के नीचे जाकर देखा तो फूलवन्ती देवी की लाश पड़ी थी। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर सुनीता देवी को उम्रकैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। सजा में जेल में बितायी अवधि समाहित होगी।  


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