राशन कार्डों के जारी व निरस्त तथा संशोधन करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

प्रदेश सरकार ने राशन कार्डों को जारी व निरस्त और उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया से जुड़े पुराने शासनादेशों के स्थान पर नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड बनवाने उसमें संशोधन या नए यूनिट को जोड़ने निरस्त करने या यूनिट के स्थानांतरण के लिए अलग-अलग फॉर्म के प्रारूप निर्धारित करने के साथ इसकी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रक्रिया निश्चित कर दी है।खाद एवं रसद विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त, श्री अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि आवेदक को राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र ग्रामीण/नगरीय पर, नए राशन कार्ड आवेदन के साथ निर्धारित आवेदन पत्र, जिसकी समस्त प्रविष्टियों पूर्ण हो परिवार के मुखिया समेत समस्त सदस्यों के आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड में वर्तमान पता ना हो तो निवास के संबंध में प्रमाण पत्र, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, मुखिया की एक पासपोर्ट साइज फोटोे तथा मुखिया की बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति देनी होगी।
       श्री दुबे ने बताया कि आवेदक को राशन कार्ड के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पर सभी वांछित सूचनाएं भरकर जन सेवा केंद्र संचालक को एस0एस0डी0जी0 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उपलब्ध कराना होगा। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेगा। आवेदक का राशन कार्ड हेतु ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन, जो पूर्ति निरीक्षक लॉगिन से ऑनलाइन किया गया है, विभागीय वेबसाइट ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी लॉगिन पर तथा नगरीय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी/नगर निगम के संबंधित जोनल अधिकारी लॉगिन पर सत्यापन हेतु प्रेषित किया जाएगा।
       अपर आयुक्त ने बताया कि इन्क्लूजन हेतु आवश्यक तथ्यों यथा-आय एवं निवास से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन करते हुए, नगरीय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी/नगर निगम के संबंधित जोनल अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास अधिकारी द्वारा एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी द्वारा की जाएगी। सेक्स वर्कर को बिना उसकी पहचान खोले राशन कार्ड प्राथमिकता पर जारी किए जाएंगे। ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य दिव्यांग हो, उनको भी प्राथमिकता पर राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।
       अपर आयुक्त ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक द्वारा सत्यापित आवेदनों को अपनी लॉगिन से दो दिवस के अंदर जिला पूर्ति अधिकारी लॉगिन पर प्रेषित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अग्रेतर 02 दिवसों में आवेदनों को ऑनलाइन अनुमोदित/अस्वीकृत कर दिया जाएगा। राशन कार्ड जारी होने पर आवेदक को एस0एम0एस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
      श्री दुबे ने बताया कि राशन कार्ड में संशोधन हेतु आवेदक द्वारा जन सेवा केंद्र के माध्यम से राशनकार्ड संशोधन/नए यूनिट जोड़ने संबंधी फार्म पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा अथवा संबंधित आपूर्ति कार्यालय से निर्धारित प्रारूप प्राप्त कर समस्त सूचनाएं भरकर आवेदन भौतिक रूप से संबंधित आपूर्ति कार्यालय में जमा करना होगा। राशन कार्ड संशोधन/नए यूनिट जोड़ने हेतु उसी प्रक्रिया एवं समय सीमा का पालन किया जाएगा, जैसा कि नवीन राशन कार्डों के निर्गमन हेतु व्यवस्था की गई है। राशन कार्ड में संशोधन हेतु जिला पूर्ति अधिकारी स्तर से अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।
       अपर आयुक्त ने बताया कि प्रचलित राशन कार्ड अथवा राशन कार्ड से संबंधित यूनिट के निरस्तीकरण के लिए राशन कार्डधारक को जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन राशन डिलीशन फॉर्म अथवा यूनिट डिलीशन फॉर्म अंकित करते हुए भरना होगा तथा स्वहस्ताक्षरित प्रति भी अपलोड करानी होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष प्रचलित राशन कार्डाे के सत्यापन का अभियान भी चलाया जाएगा तथा जिलाधिकारी स्वप्रेरणा यथा आवश्यकता प्रस्तुत राशन कार्ड के सत्यापन का अभियान चला सकेंगे। अभियान के दौरान अथवा शिकायत प्राप्त होने पर अपात्र/अनुपयुक्त पाये गये राशन कार्ड अथवा उसमें सम्मिलित यूनिट, पूर्ति निरीक्षक जिला पूर्ति अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करते हुए, निरस्त कर सकेंगे। जिसकी कारण सहित सूचना विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
       श्री दुबे ने बताया कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड‘ योजना के अंतर्गत राष्ट्र स्तरीय पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था लागू है, जिसके अंतर्गत यदि कोई पात्र परिवार अपने मूल निवास स्थान से पलायन करता है तो उसे पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत किसी भी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त किए जाने की अनुमन्यता सुलभ रहती है। ऐसे में राशन कार्ड स्थानान्तरण की आवश्यकता ही नहीं है, परन्तु यदि कोई कार्डधारक खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु किसी विशिष्ट दुकान का चयन करना चाहता है, तो उसे जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन राशन कार्ड फॉर्म जमा करना होगा।  
       श्री दुबे ने बताया कि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने की दशा में मुखिया परिवर्तन हेतु राशन कार्ड में सम्मिलित किसी सदस्य द्वारा जन सेवा केंद्र के माध्यम से मुखिया परिवर्तन संबंधी फॉर्म पर मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र, नए मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति अपलोड करते हुए आवेदन करना होगा। परिवार की ऐसी वरिष्ठता महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो अथवा ऐसी महिला की अनुपलब्धता की दशा में, वरिष्ठतम पुरुष सदस्य कोे ही राशन कार्ड का मुखिया बनाया जा सकेगा। पुरुष मुखिया वाले राशन कार्ड धारक का यह दायित्व होगा कि जैसे ही परिवार में सम्मिलित महिला की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी, राशन कार्ड में उसे मुखिया बना दिया जाएगा। यदि किसी परिवार का विभाजन हो जाता है तो परिवार के सदस्य, परिवार के राशन कार्ड में तदनुसार विभाजन हेतु राशन कार्ड में सम्मिलित किसी सदस्य द्वारा जन सुविधा केंद्र के माध्यम से राशन कार्ड विभाजन संबंधी फॉर्म पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए यह आवश्यक होगा कि परिवार के सभी सदस्य राशन कार्ड डेटाबेस में पूर्व से आधार वैलिडेटेड हों।

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