कोरोना मरने वालों के परिजनों को मिलेगा 50 हजार अनुग्रह राशि

लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार ने करोना से हुई मौत के मामले में परिजनों को अनुग्रह राशि देने का निर्देश जारी किया है, परिजनों को मिलेगी 50 हजार की अनुग्रह राशि । शासन ने सभी कमिश्नर,डीएम को आदेश दिए हैं,कि राज्य आपदा मोचक निधि से यह राशि पीड़ित परिवारों दिया जाये।  डीएम सहायता आवेदन पत्र के लिए सेल का करेंगे गठन ,आवेदन के 1 माह के अंदर करना होगा निस्तारण।18 अक्टूबर तक प्रदेश में 22898 कोरोना से मृतक, पीड़ित परिजनों को सहायता राशि वितरण का निर्देश , मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना से मौत दर्ज कराना होगा, परिजनों को निर्धारित

 प्रारूप पर करना होगा आवेदन।

  ज्ञातव्य है कि अभी हाल में ही कांग्रेस ने जारी अपने प्रतिज्ञा पत्र में करोना पीड़ित परिवारों को ₹२५ हजार की सहायता राशि देने की प्रतिज्ञा की है। सरकार का यह निर्देश उसके बाद सामने आया है।

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