किसान किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें , उर्वरक की किसी भी समस्या लिए दूरभाष संख्या-0522-2204531 एवं 7839883079 पर सम्पर्क करें
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा \ प्रदेश में उर्वरकों, विशेषकर फास्फेटिक (डी0ए0पी0, एन0पी0के0 एवं एस0एस0पी0) की आपूर्ति, उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा बैठक की गयी। मंत्री जी को अवगत कराया गया कि अक्टूबर, 2020 में 4.02 लाख मी0टन के सापेक्ष अक्टूबर, 2021 में 4.10 लाख मी0टन डी0ए0पी0 की बिक्री हुई है। इसी प्रकार नवम्बर, 2020 में 6.06 लाख मी0टन बिक्री के सापेक्ष माह नवम्बर में दिनांक 15.11.2021 तक 2.84 लाख मी0टन की बिक्री हो चुकी है। प्रदेश में 15 नवम्बर, 2021 तक 3.79 लाख मी0टन फास्फेटिक उर्वरक (डी0ए0पी0$एन0पी0के0) तथा 63 हजार मी0टन सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक उपलब्ध है।
कृषि मंत्री आज विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण की प्रगति समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश के सहकारी समितियों में 89 हजार मी0टन डी0ए0पी0 स्टाक उपलब्ध है। माह नवम्बर में 01 से 15 नवम्बर, 2021 के मध्य 131 फास्फेटिक उर्वरकों की रैक्स डिस्पैच हुई, जिनमें से 71 रैक्स जनपदों में पहुॅच चुकी है तथा 60 रैक्स आगामी 02 दिन में जिलों को उपलब्ध करा दी जायेगी। भारत सरकार द्वारा आगामी 30 नवम्बर, 2021 तक 3.00 लाख मी0टन फास्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति प्रदेश हेतु की जायेगी। मंत्री जी ने कहा कि सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये प्रतिबद्ध है। वर्तमान में फास्फेटिक उर्वरक पर्याप्त मात्रा में बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध हैं तथा आने वाले दिनों में भी निरन्तर फास्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है, इसलिये किसान किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।
श्री शाही द्वारा समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि किसानों की उर्वरक से सम्बन्धित समस्याओं को सुनने और उनके निस्तारण के लिये सहकारी क्षेत्र में पी0सी0एफ0 तथा कृशि निदेशालय के साथ प्रत्येक जनपद में एक-एक कन्ट्रोल-रूम स्थापित कर उनके दूरभाष नम्बर दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराये जायें। कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश स्थित उर्वरक कन्ट्रोल रूम का दूरभाष संख्या-0522-2204531 एवं 7839883079 है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त उर्वरक बिक्री केन्द्रों में नोटिस बोर्ड लगाये जाये, जिनमें उर्वरकों की उपलब्ध स्टाक की मात्रा एवं विक्रय मूल्य/दर का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। साथ ही जिलाधिकारी अपने जनपद में यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई उर्वरक विक्रेता निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक दर पर उर्वरकों की बिक्री करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत विधि संगत कार्यवाही की जाये।
समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव (कृषि), डॉ0 देवेश चतुर्वेदी, प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0, डॉ0 मासूम अली सरवर, विशेष सचिव (कृषि), श्री बृजराज सिंह यादव, संयुक्त कृषि निदेशक (उर्वरक), श्री अनिल कुमार पाठक तथा समस्त उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।