ऐसे करायें रुपये 5000 रजिस्ट्री

 मात्र 5 हजार में संपत्ति परिजनों के नाम करने की अधिसूचना जारी स्टांप पंजीयन विभाग की योजना 18 जून 2022 से प्रभावी । स्टांप तथा पंजीयन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अर्जित अचल संपत्ति को रक्त संबंधियों के नाम करने पर मात्र रुपये 5000 का स्टांप शुल्क अदायगी की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

विभाग के प्रमुख सचिव वीना कुमारी की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि यह योजना 18 जून 2022 से प्रदेश भर में प्रभावी हो गई है। अब किसी भी प्रदेशवासी को अपनी अर्जित संपत्ति अपने रक्त संबंधियों के नाम करने के लिए मात्र रुपये  5000 ही स्टांप शुल्क के रूप में देने होंगे। उन्होंने बताया कि यह योजना आगामी 6 माह के लिए प्रभावी रहेगी।






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