कृषि उद्यमियों को कृषि अवसंरचना निधि

प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)  ने सहकारिता  विभाग द्वारा किसानों/कृषि उद्यमियों को आसान ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कृषि अवसंरचना निधि( AIF)के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 3-3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है, तदोपरांत लाभार्थी को प्रभावी ब्याज दर 2-3 प्रतिशत पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोर एण्ड कोल्ड चैन, कस्टम हायरिंग, वेयर हाउस, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, राईपनिंग चैम्बर आदि योजनाओं में लगभग 126.89 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट स्वीकृत करते हुए 140 कृषि उद्यमियों को लाभान्वित किया गया। समितियों के परिसम्पत्तियों का डिजिटलीकरण का कार्य किया जा रहा है, 5000 समितियों का डिजिटलीकरण का कार्य सम्पन्न हो चुका है, जिससे परिसम्पत्तियों का उचित रख-रखाव होगा तथा अवैध कब्जे से मुक्ति मिल सकेगी। समस्त 7400 पैक्स को माइक्रो ए0टी0एम0  उपलब्ध कराकर बैंकिंग सुविधाएं कृषकों के दरवाजे तक ले जाने का अभियान आरम्भ किया गया है।

श्री राठौर ने कहा कि सहकारिता विभाग की कार्यदायी संस्थाओं में 75 प्रतिशत कार्य/परियोजनाओं का ई-एम0बी0 एवं ई-बिल से आच्छादित कराया गया, जिससे परियोजनाओं की समीक्षा, भुगतान तथा कार्यों की प्रगति में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी।  सहकारिता विभाग के कार्यदायी संस्थाओं में एन0आई0सी0 के पोर्टल पर ई-टेण्डर की व्यवस्था करायी गयी है, जिससे परियोजनाओं का आवंटन पारदर्शी ढ़ंग से हो सकेगा। उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा TRIFED (ट्राइवल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इण्डियाद्) एवं  SIMFED (सिक्किम कोआपरेटिव सप्लाई एण्ड मार्केटिंग फेडरेशन) के साथ व्यवसायिक एम0ओ0यू0 किया गया है एवं सहकारिता भवन में एक आकर्षक सहकारी एकीकृत विक्रय केन्द्र खोला गया है जो कि उच्च गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध करा रहा है एवं लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने सहकारी संस्थाओं को टैक्स में राहत प्रदान की है तथा सहकारी बैंकों से मिलने वाले आवास ऋण की सीमा को 30 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर  दिया गया है, जिससे सहकारी बैंकों से आम जनमानस को आवास ऋण लेने में सुविधा होगी।

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