बच्चों और महिलाओं के मामले में नही मिलेगी अग्रिम जमानत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने जीरो टालेरेंस की नीति के तहत महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ऐसे घृणित अपराधों के प्रति कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।  यूपी में अब महिलाओं व बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों में आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। योगी सरकार ने इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर दिया है। यूपी विधानसभा से मॉनसून सत्र के अंतिम दिन दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2022 ध्वनि मत से पारित हो गया है। अब दुष्कर्म व प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट (पाक्सो) के मामलों में आराेपित को अग्रिम जमानत नहीं हासिल हो सकेगी। इस निर्णय से महिलाओं व बच्चों के न सिर्फ शरीर बल्कि उनकी आत्मा तक को गंभीर चोट पहुंचाने वाले अपराधियों का मनोबल तोड़ा जा सकेगा और पीड़ितों के मन में विधि व्यवस्था के प्रति अटूट विश्वास पैदा किया जा सकेगा.

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

मिर्च की फसल में पत्ती मरोड़ रोग व निदान

ब्राह्मण वंशावली

ब्रिटिश काल में भारत में किसानों की दशा