ऐसे पायें कृषि यन्त्रों पर अनुदान

खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना को चला रही है। केंद्र सरकार की इस सब्सिडी योजना को सभी राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर अपने-अपने तरीके से राज्य में लागू करती है। तथा किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती है। किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके इसके लिए कृषि विभाग द्वारा 25-90 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी दी जाती है। देश के अलग-अलग राज्यों में सब्सिडी का लाभ वहां की सरकार द्वारा निर्धारित सब्सिडी तय किए गए नियमों के अनुसार दिया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि इसके पहले देश के किसान सरकार की इस योजना के तहत कहीं से भी कृषि यंत्र खरीद लेता था और उसकी रसीद दिखाकर सरकार से सब्सिडी की राशि प्राप्त कर लेता था। लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब किसान को कृषि विभाग की ओर से स्वीकृत की गई कंपनियों से ही कृषि यंत्रों की खरीद करनी होगी। इसके अलावा यदि किसान कहीं और से खरीद करते हैं तो उन्हें सब्सिडी का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। तो आइए ट्रैक्टरगुरु के इस लेख के माध्यम से कृषि यंत्र पर अनुदान नियमों में हुए बदलाव के बारें में विस्तार से जानते है। 

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने की प्रक्रिया में किया बदलाव 

सरकार द्वारा संचालित कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत किसान पहले की तरह कृषि यंत्र कहीं से भी खरीदकर अनुदान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि सरकार ने कृषि विभाग में कृषि यंत्र सब्सिडी पर खरीदने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब विभाग भी बदलकर कृषि अभियांत्रिकी विभाग को सेवाएं देने का जिम्मा सौंपा है। बता दें कि पहले कृषि विभाग किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराता है। अब तक किसान कहीं से भी यंत्र खरीदकर अनुदान प्राप्त कर लेते थे। अब ऐसे नहीं होगा। अगर किसान कृषि यंत्र पर अनुदान की राशि प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसानों उन्हीं कंपनी से यंत्र खरीदने होंगे, जिसका कृषि विभाग से पंजीकरण सही तरीके से हुआ हो। अगर वह किसी अन्य फर्म से यंत्र को खरीदते हैं, तो उन किसानों को अनुदान की राशि से वंचित कर दिया जाएगा। यदि आप कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृषि यंत्रों की खरीद करने से पहले कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत की गई कंपनियों के सूची अवश्य देख लें या अपने निकटतम कृषि विभाग से इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें ताकि आपको कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ मिल सके। 

किसानों को स्वयं पुष्टि करनी होगी 

बता दें कि विभाग प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इनसीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू योजना के तहत किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाएं जाते हैं। पहले यह अनुदान कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध करवाएं जाते थे। अब तक किसान ज्यादा सब्सिडी पाने के लिए बाहरी राज्य या जिलों से यंत्र खरीदने के बाद बिल लगाकर सब्सिडी राशि का भुगतान लेने का प्रयास करते थे। पूर्व के कुछ सालों  में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी राशि प्राप्त करने के ऐसे कई फर्जीवाड़े प्रकरण पकड़े जा चुके हैं, जिसमें किसानों ने गलत बिल के सहारे कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने की कोशिश की। योजना के तहत सरकार ने ऐसी धोखाधडी को रोकने के लिए अनुदान नियमों में बदलाव किया है। किसानों को अब इस बात का ध्यान रखना होगा की विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार विभाग में पंजीकृत डीलर और फर्मों से यंत्र खरीदना अनिवार्य होगा। और कृषि यंत्र खरीदते समय किसानों को स्वयं इसकी पुष्टि करनी होगी। इसके लिए किसी दूसरे की पुष्टि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कृषि यंत्रों पर 50-90 प्रतिशत तक दिया जाता है अनुदान

केंद्र सरकार किसानों को कृषि मशीनो पर 50 से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी की छूट दे रही है। किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड एवं ऑयल पॉम और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन जैसी योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों की खरीद करने पर तय प्रावधानों के अनुरूप किसानों की श्रेमी के अनुसार तय सीमा के अनुसार सब्सिडी का लाभ दिया जाता है।  इसके लिए राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों के किसानों से कृषि मशीनों पर सब्सिडी योजना के तहत आवेदन मांगे जाते हैं। केन्द्र सरकार की कृषि मशीनों पर सब्सिडी योजना के तहत सामान्य श्रेणी किसानों को 50 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी किसानों को 75-90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।   

  गलत जानकारी देने से स्वतः निरस्त होगा पंजीयन

अब कृषि यंत्र, सिंचाई यंत्र खरीदने के लिए आनॅलाइन आवेदन करना है। पहले भी आनॅलाइन आवेदन हो रहा था। लेकिन अब नए नियमों के अनुसार अब इसमें बदलाव किया गया है, जितना बजट होगा, उतने ही पंजीयन होंगे। आनॅलाइन आवेदन के साथ ही स्वीकृति एवं आदेश मिल जाएगा। किसान को निर्धारित समयावधि 10 या 20 दिन में सामान खरीदकर, बिल एवं दस्तावेज संबंधी विभाग में जमा करने होंगे। अगर समयावधि में दस्तावेज, बिल जमा नहीं हुआ पंजीकरण स्वत: निरस्त हो जायेगा.

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